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CORONA : बिहार में नाइट कर्फ्यू का ऐलान, 15 मई तक स्कूल बंद; जानें और क्या पाबंदी

पटना। देशभर में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी हैं। यही कारण है कि बिहार में लगातार कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। इस को मद्देनजर द...


पटना।
देशभर में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी हैं। यही कारण है कि बिहार में लगातार कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। इस को मद्देनजर देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को कई बड़े फैसले लिये है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने प्रेस कांफ्रेंस कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना से बचाव को लेकर तमाम उपायों पर चर्चा की है। आज राज्य में कोरोना के 8690 नए मामले आये है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप टीम के साथ बैठक किया। 

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए कई नए निर्देश दिए हैं, जो इस प्रकार है :

- बिहार में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।

- जरूरी सेवा से जुड़े दफ्तर को छोड़कर सरकारी कार्यालय 5 बजे तक बंद हो जाएंगे। केवल 33 फीसदी कर्मचारी ऑफिस में होंगे। 

- राशन दुकान, फल-सब्जी मंडी, मांस-मछली दुकान, कपड़ा दुकान शाम छह बजे बंद हो जाएंगे। 

- रेस्टोरेंट, ढाबा में बैठकर खाना बैन, होम डिलिवरी चालू रहेगी। होम डिलिवरी भी रात 9 बजे तक ही डिलिवरी कर सकेंगे।

- सभी धार्मिक स्थान 15 मई तक बंद।

-स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान समेत अन्य शिक्षण संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे।

- 15 मई तक बिहार में कोई परीक्षा नहीं होंगे। 

- 15 मई तक सिनेमा हॉल, स्टेडियम बंद, जिम, जू, पर्यटन स्थल बंद।

- सार्वजनिक स्थान पर किसी भी किस्म का आयोजन बैन। 

- दफन और दाह संस्कार में अधिकतम 25 लोग जा सकेंगे।

- शादी में अधिकतम 100 लोग जा सकेंगे। 

- दिन में सब्जी मंडी सिलसिलेवार ढंग से खुलेंगे, ताकि भीड़ ना लगे। ये काम प्रशासनिक अधिकारी का काम है। 

- आवश्यक सेवाओं पर प्रतिबंध नहीं है। आवश्यक सेवाओं परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन स्टोर, फायर, पुलिस, एम्बुलेंस आदि में छूट रहेगी।

- नगर क्षेत्र एवं प्रखण्ड मुख्यालय में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाई जा सकती है।

- हर जिलाधिकारी को अधिकार है कि वह अपने हिसाब से धारा 144 लगा सकते हैं। 

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