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बिहार में 15 मई तक लगा लॉक डाउन, जाने किन-किन सुविधाओं पर हैं छूट और पाबंदियां, पढ़े पूरी खबर में...

पटना। बिहार में आखिरकार राज्य सरकार ने लॉक डाउन लगाने की मंजूरी दे दी है। संपूर्ण बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 मई 2021 तक लॉक डाउ...



पटना। बिहार में आखिरकार राज्य सरकार ने लॉक डाउन लगाने की मंजूरी दे दी है। संपूर्ण बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 मई 2021 तक लॉक डाउन लगा दिया है। लॉक डॉउन लगाने का फैसला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिया गया। लॉक डॉउन के दौरान सिर्फ अनिवार्य सेवाएं जारी रहेगी।
बता दें कि बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना का निरीक्षण करने के बाद उच्च स्तरीय बैठक बुलाया था। जिसमें बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव समेत बिहार के सभी जिलों के डीएम, एसपी और स्वास्थ्य विभाग अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे। वही दूसरी ओर डॉक्टरों के संगठन IMA ने बिहार में 15 दिन के लॉकडाउन की मांग दोहरायी है।

लॉक डाउन के दौरान किन चीजों पर मिली छूट और किन पर लगाई है प्रतिबंध : -

1. राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। वही अपवाद में आवश्यक सेवाओं में जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल, डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, फायर बिग्रेड, स्वच्छता, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार डाक विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा।

2. अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित) उनके निर्माण एवं वितरण इकाइयां - सरकारी एवं निजी दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे। 3. वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। 

अपवाद : -

• बैंकिंग बीमा एवं एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान।

• औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान।

• सभी प्रकार के निर्माण कार्य।

• ई कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां।

• कृषि एवं इससे जुड़े कार्य। 

• प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।

• टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवा से संबंधित गतिविधियां। 

• पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान।

• आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी (ठेला पर घूम घूम कर बिक्री) सहित मांस-मछली / दूध / पीडीएस की दुकानें प्रातः 7:00 से 11:00 पूर्वाहन तक खुलेगी। 

• कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग सेवाएं।

• निजी सुरक्षा सेवाएं। 

• अन्य सभी प्रतिष्ठान work-from-home के आधार पर कार्य कर सकते हैं। 

4. सार्वजनिक स्थलों एवं मार्गो पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पर प्रतिबंधित रहेगा। 


5. सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। 

 अपवाद :- 

• पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% के उपयोग की ही अनुमति रहेगी। केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमानित सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी। 

• स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में सलंग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन का परिचालन जारी रहेंगे। 

• आनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालय के सरकारी वाहन का परिचालन जारी रहेंगे।

• वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई-पास निर्गत है। 

• सभी प्रकार के मालवाहक वाहन। 

• वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो।

• कर्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक आनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन।

• अंतर राज्य मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन। 

6. सभी स्कूल , कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएगी। 

7. रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेगी। इनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए प्रात 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक अनुमान्य होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबे टेक होम ( Take Home) के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं। 

8. सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे। 

9. सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों समारोह पर प्रतिबंध होंगे। 

10. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। 

11. सार्वजनिक स्थलों पर सरकारी एवं निजी किसी भी प्रकार के आयोजन पर रोक रहेगी। 

12. विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों को प्रस्तुति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं। किंतु इसमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। 

• विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थानों को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी। 

• अंतिम संस्कार बाद श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों के अधिसीमा रहेगी।

इसके अतिरिक्त नियमानुसार अग्रसर करवाई हेतु संबंधित विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी : - 

• सभी जिलाधिकारी अपने - अपने जिला अंतर्गत चिन्हित स्थानों पर समुदाय किचन स्थापित करेंगे। 

• रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य अनुमान्य होंगे। 

• सभी राशन कार्ड धारकों को मई माह में राशन की प्राप्ति हेतु किसी राशि का भुगतान नहीं करना होगा। उक्त राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

• सभी जिला पदाधिकारी इस आदेश के अनुपालन हेतु द• प्र• स• की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा निर्गत करेंगे।

• उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 - 60 एवं भा• द• वि• की धारा 188 के प्रवधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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