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पटना में अब ये दुकानें हफ्ते में तीन दिन खुलेंगे, जिला प्रशासन ने जारी किए आदेश, पढ़े पूरी खबर

पटना। देशभर में कोरोना से संक्रमित हो रहे मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। वही बिहार समेत राजधानी पटना में भी यही हाल है। वही ज...



पटना। देशभर में कोरोना से संक्रमित हो रहे मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। वही बिहार समेत राजधानी पटना में भी यही हाल है। वही जिला प्रशासन, पटना द्वारा कोरोना संक्रमण में हुए अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए विभिन्न प्रकार के दुकानों व प्रतिष्ठानों पर भीड़ कम करने के दृष्टिगत दुकानों व प्रतिष्ठानों को तीन श्रेणियों में बांटते हुए उन्हें खोलने का आदेश जारी किया 4।

दुकानों को खोलने के संबंध में निम्न प्रकार से दिन का निर्धारण किया गया है :- 

प्रतिदिन खुलने वाले दुकानों व प्रतिष्ठानों को तीन श्रेणियों में सूचीबद्ध की गई है। 

श्रेणी - 1 के तहत खुलने वाली सभी दुकानें हफ्ते के सातों दिन खुलेंगे। जिसमें किराना, मेडिकल, निजी क्लीनिक, ई-कॉमर्स सेवा, फल, सब्जी मंडी, पशु चारा की दुकानें, मीट एवं मछली की दुकानें, अनाज मंडी, होम डिलेवरी सेवा, सभी अस्पताल, डेयरी, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, पेट्रोल पंप, निर्माण सामग्री से जुड़ी दुकाने, ऑटोमोबाइल टायर से संबंधित दुकानें शामिल हैं। 

श्रेणी - 2 के तहत हफ्ते में हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही खोलने का आदेश दिया गया है। यह दुकाने सोमवार बुधवार एवं शुक्रवार को ही निर्धारित समय तक ही खोली जा सकेंगी। जिसमें इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि शामिल है, सैलून एवं पार्लर, फर्नीचर की दुकान और सोना चांदी की दुकान में शामिल हैं। 

श्रेणी -3 के तहत सिर्फ चिन्हित दुकानों को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खोलने के आदेश दिए गए हैं। जिसमें कपड़ा, रेडीमेड कपड़े की दुकान, जूता चप्पल की दुकान, ड्राई क्लीनर्स, बर्तन की दुकान, स्पोर्ट्स खेलकूद की सामग्री से संबंधित दुकान और कृषि कार्य यंत्र से जुड़ी दुकाने के अलावा वह सभी दुकाने जो उपरोक्त किसी सूची में ना हो वह शामिल की गई हैं. रविवार को श्रेणी दो और तीन के तहत आने वाली सभी दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है।

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