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देशभर में जारी हुए अनलॉक 3.0 के दिशा-निर्देश, जानें क्या-क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद...

पटना (न्यूज सिटी)। सरकार की ओर से बुधवार को देश भर में अनलॉक 3.0 दिशा-निर्देश जारी किए गए। जिसमें कंटेनमेंट जोन के बाहर और गतिविधियों को खो...


पटना (न्यूज सिटी)। सरकार की ओर से बुधवार को देश भर में अनलॉक 3.0 दिशा-निर्देश जारी किए गए। जिसमें कंटेनमेंट जोन के बाहर और गतिविधियों को खोला गया। लेकिन स्कूल, कॉलेज, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमा हॉल के साथ-साथ बार भी 31 अगस्त तक बंद रहेंगे और राजनीतिक और धार्मिक सभाओं में भाग लेना भी निषिद्ध रहेगा। जारी दिशा-निर्देश 01 अगस्त से लागू होंगे और कंटेनमेंट क्षेत्रों में 31 अगस्त तक सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा।









25 मार्च को कोरोना वायरस लॉकडाउन लागू होने के बाद पहली बार, सरकार ने 5 अगस्त से योग संस्थाओं और जिमों को खोलने की अनुमति दी है, जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अलग मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। रात का कर्फ्यू हटा दिया गया है। वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है। सामाजिक भेद के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोहों की अनुमति दी जाएगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। कंटेंनमेंट ज़ोन इलाके के बाहर निजी कार्यालय काम करना जारी रखेंगे। दुकानों के लिए नियम और दिशानिर्देश समान बने रहेंगे। केंद्र ने 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों और पहले से गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी है। हवाई और रेल सेवाएं संचालित होती रहेंगी।


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