पटना (न्यूज सिटी)। बिहार में पहली से 16 अगस्त तक अनलॉक-3 का ऐलान कर दिया है। इस संबंध में गुरुवार को गृह विभाग, बिहार सरकार ने आदेश जारी कर...
पटना (न्यूज सिटी)। बिहार में पहली से 16 अगस्त तक अनलॉक-3 का ऐलान कर दिया है। इस संबंध में गुरुवार को गृह विभाग, बिहार सरकार ने आदेश जारी कर दिया। लेकिन प्रदेश, जिला, अनुमंडल, ब्लॉक मुख्यालय से लेकर नगर निकायों में 16 अगस्त तक सख्ती जारी रहेगी। बसें नहीं चलेंगी। लेकिन निजी वाहन, ऑटो, टैक्सी से आने-जाने की छूट रहेगी। लेकिन रात को 10 बजे से सुबह के 05 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को पूर्णतया: प्रभावी रखा गया है। शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे, रेस्टुरेंट और ढाबा को पैकिंग की छूट दी गई है। दुकानों को खोलने की अनुमति स्थानीय स्थिति के अनुसार जिलाधिकारी देंंगे।
लॉकडाउन पूर्व की तरह ही होगा, लेकिन इसमें कुछ रियायतें भी दी गई हैं। सरकारी दफ्तरों और निजी दफ्तरों को 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ खोलने के आदेश दिए गए हैं। सभी शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थलों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। सभी प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक होगी। पार्क व जिम भी बंद रहेंगे।
कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।राज्य सरकार तथा भारत सरकार के कार्यालय, अर्धसरकारी कार्यालय और सार्वजनिक निगमों के कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम होगा। केवल बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि एवं पशुपालन विभागों को इसमें छूट दी गई है।







