पटना। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बुधवार को मुख्यमंत्री नितीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई। बता दे...
पटना। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बुधवार को मुख्यमंत्री नितीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई।
जानिए कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच नई गाइडलाइंस :-
- पूरे राज्य में धारा 144 लगाने का फैसला।
- जहां कोरोना का ज्यादा केस मिलेगा, वहां कंटेनमेंट जोन बनाएं जाएंगे।
- शादी समारोह में भी अब अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
- अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
- शादी के लिए रात्रि कर्फ्यू में रात 10 बजे तक छूट दी गई हैं, लेकिन डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया हैं।
- सभी डीएम व एसपी को कोरोना वायरस से बचने के लिए जारी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दी गई हैं।
- शाम 4 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी।
- दवा और दूध की दुकानें खुली रहेंगी।
- कोरोना जांच में तीव्रता लायी जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोगों की कोरोना जांच की जा सके।
- सभी जिलों में वेंटिलेटर शुरू किए जाएंगे, डीएम और स्वास्थ्य अधिकारी अपने स्तर पर फैसला लेंगे।
- रेमडेसिविर और जरूरी दवाएं मरीजों को मिल सके इसकी व्यवस्था की जाएगी।
- बढ़ते संक्रमण को देखते हुए किराये पर एंबुलेंस लिया जाए।
- इवनिंग कर्फ्यू का वक्त शाम 04 बजे से किया गया।
- मार्किट में की जाएगी और ज्यादा कड़ाई।
- सभी डीएम एसपी को कोरोना वायरस से बचने के लिए जारी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दी गई हैं।
- माइकिंग के जरिए बताया जाएगा कि किस मोहल्ले में कितने कोविड-19 मरीज है।
- कोरोना संबंधित सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए पब्लिक परिवहन को 50 फीसदी क्षमता के साथ जारी रखने का निर्देश दिया।
- औद्योगिक प्रतिष्ठान में निर्माण कार्य जारी रहेंगे।
- ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां जारी रहेंगी।
- स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी प्रतिष्ठान और गतिविधियां भी जारी रहेगी।
- ठेले पर फल और सब्जी घूम-घूम कर बेचने की अनुमति मिली है।
- कृषि और इससे जुड़े कार्य जारी रहेंगे।
- रेस्तरां और होटल या खाने की दुकान पर रात 9 बजे तक ही खाना घर ले जाने की अनुमति दी गई हैं।




