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केंद्र ने जारी की अनलॉक-5 के नए गाइडलाइन, स्कूल खोलने को लेकर लिया बड़ा फैसला

सेंट्रल डेस्क, न्यूज सिटी। कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार लोगो की जान बचाने के लिए हरसंभव प्रयासरत है। इसी बीच आज केंद्रीय गृ...


सेंट्रल डेस्क, न्यूज सिटी। कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार लोगो की जान बचाने के लिए हरसंभव प्रयासरत है। इसी बीच आज केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा अनलॉक-5 के लिए भी दिशानिर्देश जारी कर दी गई है। नए घोषणा के अनुसार, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग, पूल, एंटरटेनमेंट पार्क को 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दी गई है। साथ ही अनलॉक 5 में 15 अक्टूबर से खोले जाने वाले सिनेमा हॉल औऱ थिएटर ने 50 फीसदी सीट पर ही दर्शक होंगे। खिलाड़ियों के ट्रेन के लिए भी स्विमिंग पूल खोले जा सकेंगे। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, सम्मेलन और अन्य मंडलियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 व्यक्तियों की अधिकतम क्षमता के साथ मंजूरी होगी। इसके अलावा कंटेंटमेंट जोन में सख्ती से नियम का पालन कराया जाएगा। इसी कारण से कंटेंटमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 31 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है।





जारी गाइडलाइन के तहत स्कूल और कोचिंग संस्थान को 15 अक्टूबर के बाद ही खोले जा सकेंगे। इसको लेकर राज्य सरकार अपने स्तर से फैसला ले सकती हैं। हालांकि, इसके लिए छात्रों के माता-पिता की सहमति की जरूरत होगी। हालांकि अनुमान जताया जा रहा है कि शुरू में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को सीमित संख्या में स्कूल जाने की अनुमति देने पर विचार चल रहा है।


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