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Unlock-3 : बिहार सरकार की गाइडलाइन जारी, जानें क्या चीजें रहेंगी खुली और क्या बंद..

पटना (न्यूज़ सिटी)। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में लॉकडाउन की अवधि को 6 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। यह आदेश राज्य, जिला, अनु...


पटना (न्यूज़ सिटी)। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में लॉकडाउन की अवधि को 6 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। यह आदेश राज्य, जिला, अनुमंडल, ब्लॉक मुख्यालय और नगर निकाय क्षेत्रों में प्रभावित रहेगा। हालांकि पूर्व की भांति नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। उपरोक्त संबंध में गृह विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि 30 जुलाई को जारी किए गए दिशा-निर्देश को आगामी 6 सितंबर तक बढ़ाया गया है।





ये सेवाएं रहेंगी बहाल





राज्य सरकार की सेवाएं-पुलिस, होमगार्ड सिविल डिफेंस अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, चुनाव और जेल से जुड़ी सेवाएं जारी रहेंगी। इसके अलावा जिला प्रशासन, ट्रेजरी, आईटी सेवाएं, बिजली, जलापूर्ति, जल संसाधन, कृषि और पशुपालन, म्युनिसिपल बॉडीज, अस्पताल-मेडिकल से जुड़ी संस्थाओं से जुड़े अन्य कार्य के लिए ट्रांसपोर्ट सेवाएं बहाल रहेंगी। रेल और हवाई सेवाएं जारी रहेंगी। केंद्र और राज्य सरकारों के दफ्तरों के साथ निजी कार्यालय में 50% क्षमता के साथ काम होगा।





मार्केट खुलेंगे, मॉल बंद





व्यावसायिक और निजी संस्थान कुछ शर्तों के साथ खुलेंगे। दुकान और मार्केट को खोलने की इजाजत होगी। परंतु मॉल बंद रहेंगे।





यात्रा पर थोड़ी पाबंदी, ज्यादा छूट





शहर और राज्य में चलने वाली बसें बंद रहेंगी। टैक्सी, ऑटो, सरकारी-निजी कार्यालयों के वाहन, अस्पताल, डिस्पेंसरी, दवा की दुकान, क्लिनिक, नर्सिंग होम के वाहन और एंबुलेंस सेवा को छूट मिली है।





धार्मिक, सामाजिक आयोजन पर प्रतिबंध





धार्मिक-सामाजिक आयोजनों पर अभी भी पहले की तरह ही पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक।









इनकी दुकानें खुली रहेंगी





  • राशन, फल, दूध, सब्जी, मीट मछली की दुकानें और पीडीएस।




  • होटल, लॉज, रेस्टोरेंट और ढाबा से सिर्फ होम डिलीवरी होगी।




  • पशुपालन से जुड़ी सेवाएं भी जारी रहेंगी।




  • खेती से जुड़ी दुकान खोलने की अनुमति।




  • ई-कॉमर्स की सेवाएं जारी रहेंगी।




  • निर्माण कार्य जारी रहेंगे और उससे जुड़ी दुकानें खुलेंगी।




  • न्यायालय से जुड़े कार्य पटना हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार संचालित होंगे

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