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LOCKDOWN : पटना में अल्टरनेट में खुलेंगी सभी दुकानें, डीएम ने दुकानों को लेकर बनाए ये नियम

पटना।  बिहार में लॉकडाउन अब 8 जून तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि " कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को एक सप्ताह अर्था...


पटना।
 बिहार में लॉकडाउन अब 8 जून तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि " कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को एक सप्ताह अर्थात 8 जून, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। परन्तु व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है। सभी लोग मास्क पहनें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। " बिहार में अब छूट का दायरा भी बढ़ा दी गई हैं। बिहार में अब लॉकडाउन -4 के बीच अनलॉक की प्रक्रिया नजर आएगी। 

वही राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाए जाने के फैसले के बाद राज्य के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण डीजीपी एसके सिंघल के साथ-साथ गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी है कि लॉकडाउन -4 की गाइड लाइन में बदलाव की गयी है।  हर जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन में छूट और दुकानों के खुलने का दिन संबंधित जिले के जिलाधिकारी को तय करने का बात कही गयी थी। 

जिसके बाद गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुपालन हेतु पटना के जिलाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी करते हुए कहा है की : 

 • पटना जिला में सभी सरकारी कार्यालय में कर्मचारियों की 25% उपस्थिति के साथ शाम 4:00 बजे तक खुलेंगे। 

 • आवश्यक सेवाओं में जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर बिग्रेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उनसे संबंधित विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति संबंधित कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अवश्य कवित्री विधियों से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। 

• न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा। 

• विभागीय निदेश के आलोक में दुकानों व प्रतिष्ठानों को तीन श्रेणियों में बांटते हुए उन्हें खोलने के संबंध में निम्न प्रकार से दिवस का निर्धारण की गई है : 

श्रेणी - I के तहत आने वाली दुकाने प्रतिदिन खुलेगी :

श्रेणी - I के तहत आने वाली दुकाने प्रतिदिन खुलेगी। इस श्रेणी किराना दुकान, डेयरी व मिल्क बूथ, फल-सब्जी मंडी, मीट एवं मछली की दुकानें, अनाज मंडी, पीडीएस के दुकाने, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित दुकानें, पशु चारा की दुकानें, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं अन्य आवश्यक सेवाएं से संबंधित दुकानें प्रतिदिन खुलेगी। 

श्रेणी - II के तहत आने वाली दुकानें सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को खुलेंगी :

श्रेणी - II के के तहत आने वाली दुकान सप्ताह में सिर्फ तीन दिनों1 के लिए खुलेगी। इस श्रेणी में इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर, मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप यूपीएस एवं बैटरी की बिक्री एवं मरम्मत करने वाले दुकाने, सैलून, पार्लर, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, गैरेज, सर्विसिंग सेंटर, हाई सिक्योरिटी / रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान, वाहन प्रदूषण जांच केंद्र साइकिल व उनके मरम्मत की दुकान, फर्नीचर की दुकान, स्टेशनरी एवं सौंदर्य प्रसाधन की दुकानें सोमवार बुधवार एवं शुक्रवार को खुलेंगे। 


श्रेणी - III के तहत दुकानें सिर्फ मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगे :

श्रेणी - III के तहत खुलने वाली दुकानें सिर्फ मंगलवार गुरुवार और शनिवार को खुलेंगे। इस श्रेणी के तहत कपड़ा की दुकान (रेडीमेड वस्त्र की दुकान सहित), बर्तन की दुकान, सोना-चांदी की दुकान, स्पोर्ट्स व खेलकूद सामग्री की दुकान, ड्राई क्लीनर्स की दुकान, जूता चप्पल की दुकानें, निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सीमेंट, ब्लॉक, ईट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट शटरिंग सामग्री एवं कल सभी दुकान जो किसी सूची में नहीं हो। वैसे दुकानें सिर्फ मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को ही खुलेगी। पटना जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उपरोक्त तीनों श्रेणी की दुकान है निर्धारित दिनों को सुबह के 6:00 बजे से दोपहर के 2:00 बजे तक ही खुलेगी।







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