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पुलिस ने नहीं दर्ज की मोबाईल चोरी की एफआईआर, CJM का आदेश, थानेदार के खिलाफ दर्ज हो केस

पटना (न्यूज़ सिटी)। मोबाईल चोरी की घटना में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती रहती है। पुलिस इस घटना को आम घटना ...


पटना (न्यूज़ सिटी)।
मोबाईल चोरी की घटना में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती रहती है। पुलिस इस घटना को आम घटना समझकर नजरअंदाज कर देती है और पीड़ित से मोबाईल गुमसुदगी का मामला दर्ज करवा कर उसे वापस घर भेज देेेती है। लेकिन एक बात ये भी है कि मोबाईल गुमसुदगी का मामला दर्ज होने के बाद भी पुलिस इस तरह की घटना को हल्के में लेती है। लेकिन इस बार कुछ उल्टा ही हो गया, मोबाईल चोरी होने का मामला दर्ज नही करने पर उल्टे थानेदार पर ही एफआईआर दर्ज हो गया। मामला राजधानी पटना के रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र की है। 

बताया जाता है कि बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी निवासी चंद्रकांत शर्मा पेशे से वकील है और वो बीते 09 अक्टूबर 2020 को रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी से सब्जी खरीदने गए थे। इसी दौरान किसी अज्ञात चोर ने इनके पॉकेट से मोबाईल चुरा लिया। जिसके बाद पीड़ित वकील ने मोबाईल चोरी होने की शिकायत और एफआईआर दर्ज कराने रामकृष्णा नगर थाना गए। जहाँ थाना की मुंशी की पीड़ित ने घटना के संबंध में आवेदन दिया और उसकी प्राप्ति प्रति माँगने पर मुंशी ने उन्हें दो दिन तक दौड़ाया। इसके बाद उपरोक्त संबंध में पीड़ित ने रामकृष्णा नगर के थानाध्यक्ष से मुलाकात कर आवेदन की प्राप्ति प्रति मांगने की प्रयास क़िया। इसके बावजूद भी आवेदन की प्राप्ति प्रति नही दी और न ही एफआईआर दर्ज की गई। जिससे परेशान होकर पीड़ित वकील ने अपने पटना जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और महासचिव को घटना के संबंध में अवगत कराते हुए शिकायत दर्ज कराई। अधिवक्ता संघ ने वकील साहब के आवेदन को फौरन ही एसएसपी पटना को भेजा। इसके बाबजूद भी मोबाइल चोरी की एफआईआर दर्ज नही हुई। इसके बाद पुलिस महानिदेशक के पास मोबाईल चोरी की एफआईआर दर्ज कराने की शिकायत की गई। फिर भी रामकृष्णा नगर में मोबाइल चोरी का एफआईआर दर्ज नही किया।

थक-हार कर वकील चंद्रकांत शर्मा ने पटना के सीजेएम कोर्ट में अज्ञात चोर और रामकृष्णा नगर के थानाध्यक्ष के खिलाफ परिवाद मुकदमा दायर किया। जिसके बाद सीजेएम ने सुनवाई करते हुए अज्ञात चोर और रामकृष्णा नगर के थानाध्यक्ष के खिलाफ 379 और 166 ए आईपीसी के तहत दर्ज कर अनुसंधान करने का आदेश दिया है।

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