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बिहार में लॉक डाउन का नया गाइडलाइंस जारी, क्या छूट मिलेगी और किस चीज पर हैं पाबंदी...पढ़े पूरी खबर

पटना (न्यूज सिटी)। लॉक डाउन के चौथे चरण में केंद्र सरकार के बाद बिहार सरकार ने भी नये गाइडलाइंस जारी कर दिये हैं। बिहार में सभी प्रखंड मुख्य...


पटना (न्यूज सिटी)। लॉक डाउन के चौथे चरण में केंद्र सरकार के बाद बिहार सरकार ने भी नये गाइडलाइंस जारी कर दिये हैं। बिहार में सभी प्रखंड मुख्यालयों को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। बिहार सरकार ने द्वारा जारी नए गाइडलाइंस में सिर्फ एक नयी छूट दी है। वो भी सिर्फ सूबे में कपड़े की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गयी है, लेकिन रेड जोन और कंटेनमेंट जोन में कोई दुकाने नही खुलेगी।









बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार सूबे के सभी प्रखंड मुख्यालयों में बाहर से आ रहे मजदूरों को रखा जा रहा है। लिहाजा सभी प्रखंड मुख्यालयों में संक्रमण का खतरा है। साथ ही बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। हालांकि रेड जोन में बिहार सरकार द्वारा लागू शर्ते पूर्ववत ही रहेंगे। मतलब की वहां सिर्फ अनिवार्य सेवा की दुकानें खुलेंगी और वो भी जिला प्रशासन की निगरानी में।





  • रेड और कंटेनमेंट जोन के अलावा बाकी सभी इलाकों को एक ही जोन में रखा है। वहां आवश्यक सामानों के अलावा कपडे की दुकानों की खोलने की मंजूरी दी है। जिलों के डीएम तय करेंगे कि दुकानें किस तरह से खुलें ताकि वहां ज्यादा भीड़ न हो। कपड़े की दुकानों में रेडीमेड कपड़े भी शामिल हैं। लोगों को अपने घर के पास की दुकानों में ही खरीददारी करने की मंजूरी होगी।




  • राज्य में सभी निजी कार्यालयों को 33 फीसदी कर्मचारियों के साथ खोलने की अनुमति दी है। जबकि सरकारी दफ्तर में पहले जैसे नियम लागू रहेंगे।




  • ओला, उबर समेत दूसरी टैक्सियों को चलने की भी इजाजत दी गयी है। लेकिन वे सिर्फ मरीजों और ट्रेन से आने वाले यात्रियों के लिए ही चलेंगी। हालांकि यह भी स्पष्ट कर दिया गया हैं कि रिक्शा, ई रिक्शा और ऑटों के बारे में परिवहन विभाग अलग से दिशा निर्देश जारी करेगा।





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