पटना। बिहार में लॉकडाउन अब 8 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि " कोरोन...
पटना। बिहार में लॉकडाउन अब 8 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि " कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को एक सप्ताह अर्थात 8 जून, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। परन्तु व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है। सभी लोग मास्क पहनें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। "
बिहार में अब छूट का दायरा भी बढ़ा दी गई हैं। बिहार में अब लॉकडाउन -4 के बीच अनलॉक की प्रक्रिया नजर आएगी। वही राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाए जाने के फैसले के बाद राज्य के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण डीजीपी एसके सिंघल के साथ-साथ गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी है कि लॉकडाउन -4 की गाइड लाइन में किए गए बदलाव की गयी है।
जिसकी जानकारी निम्नवत है :--
• बिहार में अब गांवों और शहरों में सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक दुकानें खुलेंगी।
• कई सरकारी कार्यालयों को 25 फीसदी उपस्थिति के साथ खोलने और कामकाज शुरू करने की इजाजत दी गई।
• दूध, फल, सब्जी, मांस-मछली आदि जरूरी दुकानों के अलावा कृषि संबंधी दुकानें रोज खुलेंगी।
• इलेक्ट्रॉनिक प्रतिष्ठान के अलावा सभी तरह की दुकानें ऑल्टरनेट डे खुलेंगी।
• हर जिले में लॉकडाउन में छूट और दुकानों के खुलने का दिन DM तय करेंगे पहले की तरह सभी शिक्षण संस्थान और निजी ऑफिस भी बंद रहेंगे।
• फिलहाल सभी धार्मिक आयोजन भी बंद रहेंगे।
• सभी दुकानों को मास्क व सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करना होगा।
• फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी पालन अनिवार्य होगा।
• इसमें चूक होने पर डीएम अस्थाई तौर पर दुकानों को बंद कर सकते हैं।
• शादी विवाह में पहले की तरह ही 20 लोगों को ही अनुमति दी गई है।
• बारात व जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी।
• कोविड-19 सेंटर पर जनप्रतिनिधियों को जाने की इजाजत नहीं होगी
• डीएम अपने स्तर से स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए नियमों को और सख्त कर सकते हैं।
• हालांकि नियमों को शिथिल करने का अधिकार उनके पास नहीं होगा।









